भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने कानून, चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं के बीच गहरी बहस को जन्म दे दिया है। 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद के Harish Rana को Supreme Court ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति देकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। यह फैसला केवल एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह “राइट टू डाई विद डिग्निटी” यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकार की अवधारणा को भी नई दिशा देता है। taazanews24x7.com
करीब 13 वर्षों से Harish Rana पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। उनका शरीर जीवित था, लेकिन वे न बोल सकते थे, न महसूस कर सकते थे और न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दे सकते थे। सांस लेने से लेकर भोजन और अन्य सभी जरूरी कामों के लिए वे पूरी तरह कृत्रिम जीवनरक्षक मशीनों और चिकित्सा सहायता पर निर्भर थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है।
ऐसे में Supreme Court ने यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक ऐसी स्थिति में रखना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी।

क्या है Harish Rana का मामला
गाजियाबाद के रहने वाले Harish Rana करीब 13 साल पहले एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण कोमा में चले गए थे। शुरुआती दिनों में परिवार और डॉक्टरों को उम्मीद थी कि समय के साथ उनकी हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन महीनों से सालों में बदलते समय के साथ यह उम्मीद धीरे-धीरे खत्म होती चली गई।
डॉक्टरों ने बताया कि Harish Rana पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं। इसका मतलब यह होता है कि मरीज का शरीर तो जीवित रहता है, लेकिन मस्तिष्क की वह क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे वह सामान्य जीवन जी सके।
वे न बोल सकते थे, न चल सकते थे और न ही अपने आसपास की किसी चीज़ को समझ सकते थे। उनके शरीर को जीवित रखने के लिए वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब और अन्य जीवनरक्षक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा था।
परिवार ने वर्षों तक उनका इलाज कराया। लेकिन जब डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तब परिवार ने अदालत से गुहार लगाई कि Harish Rana को इस स्थिति से मुक्ति दिलाई जाए।
Supreme Court में पहुंचा मामला
Harish Rana के परिवार ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि 13 साल से उनका बेटा केवल मशीनों के सहारे जीवित है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उसकी हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है।
परिवार का कहना था कि वे Harish Rana को ऐसी स्थिति में और अधिक समय तक पीड़ा में नहीं देख सकते। इसलिए अदालत को मानवीय आधार पर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति देनी चाहिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए Supreme Court ने मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम से रिपोर्ट मांगी। डॉक्टरों ने जांच के बाद अदालत को बताया कि Harish Rana की हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है और वे पूरी तरह से कृत्रिम चिकित्सा प्रणाली पर निर्भर हैं।
Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनंत पीड़ा में रखना मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर चिकित्सा विज्ञान यह स्पष्ट कर दे कि मरीज के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह पूरी तरह मशीनों पर निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जा सकती है।
फैसला सुनाते समय न्यायाधीशों ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गरिमा भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जहां उसका जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा है और उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए।

जज की भावुक टिप्पणी
फैसला सुनाते समय Harish Rana के न्यायाधीशों की टिप्पणी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। अदालत ने कहा कि तकनीक हमें किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रखने की क्षमता देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर स्थिति में ऐसा करना चाहिए।
जज ने कहा कि अदालत का काम केवल कानून की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी समझना है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को वर्षों तक ऐसी स्थिति में रखना जहां वह न बोल सकता है, न महसूस कर सकता है और न ही अपने आसपास की दुनिया से कोई संबंध रख सकता है, यह अपने आप में एक बड़ा नैतिक प्रश्न है।
पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है
इच्छामृत्यु को आम तौर पर दो प्रकारों में बांटा जाता है।
एक्टिव यूथेनेशिया
इसमें मरीज को जानबूझकर ऐसी दवा या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। भारत में यह अभी भी अवैध है।
पैसिव यूथेनेशिया
इसमें मरीज की जीवनरक्षक मशीनें या मेडिकल सपोर्ट धीरे-धीरे हटा लिया जाता है और उसे प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने दी जाती है।
Harish Rana के मामले में अदालत ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मानवीय तरीके से जीवनरक्षक मशीनों को हटाकर प्राकृतिक प्रक्रिया को होने देंगे।
डॉक्टरों की रिपोर्ट का महत्व
इस मामले में डॉक्टरों की रिपोर्ट सबसे अहम साबित हुई। मेडिकल बोर्ड ने अदालत को बताया कि हरीश राणा पिछले कई वर्षों से एक ही स्थिति में हैं और उनके मस्तिष्क की कार्यक्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके शरीर को जीवित रखने के लिए लगातार मशीनों और कृत्रिम चिकित्सा सहायता की जरूरत है।
डॉक्टरों ने साफ कहा कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उनके ठीक होने की संभावना लगभग शून्य है।
इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी।

परिवार का दर्द
Harish Rana का परिवार पिछले 13 सालों से एक कठिन संघर्ष से गुजर रहा था। परिवार के सदस्यों के लिए हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच बीतता था।
परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन जब डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई सुधार संभव नहीं है, तब उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया।
परिवार के एक सदस्य ने कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं था। लेकिन वे अपने बेटे को अनंत पीड़ा में नहीं देख सकते थे।
देश में इच्छामृत्यु पर कानून
भारत में इच्छामृत्यु को लेकर कानून अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं।
2011 में अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी।
2018 में अदालत ने “लिविंग विल” को भी मान्यता दी। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर बता सकता है कि अगर वह भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वह निर्णय लेने की स्थिति में न हो तो उसके इलाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
Harish Rana का मामला इन फैसलों के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जा रहा है।
केंद्र सरकार को सुझाव
Harish Rana ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि इच्छामृत्यु जैसे संवेदनशील विषय पर स्पष्ट और व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।
अदालत का मानना है कि अगर इस विषय पर स्पष्ट कानून होगा तो डॉक्टरों, मरीजों और परिवारों के लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा।
समाज में नई बहस
इस फैसले के बाद पूरे देश में इच्छामृत्यु को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
कुछ लोग इसे मानवीय और संवेदनशील फैसला मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और वह असहनीय स्थिति में है, तो उसे गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए।
वहीं कुछ लोग इस फैसले को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नैतिक और धार्मिक सवाल भी उठते हैं।
डॉक्टरों के लिए चुनौती
इच्छामृत्यु के मामलों में डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्हें यह तय करना होता है कि मरीज की स्थिति वास्तव में असाध्य है या नहीं।
इसलिए अदालतें आमतौर पर मेडिकल बोर्ड की राय लेती हैं ताकि किसी भी तरह की गलती या दुरुपयोग की संभावना न रहे।
अंतरराष्ट्रीय स्थिति
दुनिया के कई देशों में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और कुछ अमेरिकी राज्यों में यह विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त है।
हालांकि हर देश में इसके लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।
आगे क्या हो सकता है
Harish Rana के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक व्यापक कानून बनाने पर चर्चा तेज हो सकती है।
अगर ऐसा कानून बनता है तो इससे भविष्य में ऐसे मामलों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी।

निष्कर्ष
Harish Rana का मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय प्रश्न को सामने लाता है कि जीवन की अंतिम सीमा पर गरिमा का क्या महत्व है।
Harish Rana का यह फैसला कानून, नैतिकता और मानवता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
यह निर्णय आने वाले समय में भारत में इच्छामृत्यु से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
और शायद यही वजह है कि इसे भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसलों में से एक माना जा रहा है।
Delhi: The Supreme Court has allowed passive euthanasia for Harish Rana, who has been in a vegetative state since 2013.
— IANS (@ians_india) March 11, 2026
Advocate Manish Jain, representing Harish Rana's family, says, "…Harish Rana's petition has been allowed. Permission has been granted to let him remain in a… pic.twitter.com/ynN4HuZ4X3